भास्कर न्यूज|गुमला व्यापारियों को कर संबंधी प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं के समाधान और सरकारी नियमों के अनुपालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को वित्त विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिला। इस बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। चेंबर अध्यक्ष राजेश लोहानी ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए 24 जून, बुधवार को एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप बस स्टैंड स्थित सिद्धि विनायक होटल के चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में सुबह से संचालित होगा। इस कैंप में वित्त विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी सीधे व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करेंगे। बैठक के दौरान विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि झारखंड राज्य के जिन व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर है, उनके लिए जेपीटी (झारखंड व्यवसाय कर) नंबर लेना अनिवार्य है। इसके लिए वार्षिक शुल्क ₹2500 निर्धारित किया गया है। व्यापारियों को राहत देते हुए यह सुविधा दी गई है कि कैंप के दौरान जो व्यापारी जेपीटी नंबर लेंगे, वे शुल्क का भुगतान अगले वर्ष निर्धारित समय पर कर सकेंगे। जीएसटी पंजीकरण पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर ₹40 लाख से अधिक है, उनके लिए जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो व्यापारी अभी तक जीएसटी पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे भी इस विशेष कैंप में पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और विभागीय नियमों की बारीकियों को समझ सकते हैं।चेंबर अध्यक्ष राजेश लोहानी ने सभी संबंधित व्यापारियों से इस कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। साथ में दस्तावेज भी लाने को कहा गया है।
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