भारतन्यूज़ – टॉप हेडर
News Menu Bar

ITR Update : हायर एजुकेशन के लोन पर कितनी टैक्‍स छूट? आईटीआर...


Last Updated:

Education Loan : अगर आपने बच्‍चों, पत्‍नी या खुद के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो 8 साल तक इस पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 80ई के तहत लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स छूट क्‍लेम की जा सकती है. इसके लिए आपको बैंक से एजुकेशन सर्टिफिकेशन लेना होगा और उसमें दर्ज राशि को आईटीआर भरते समय में क्‍लेम करना होगा.

हायर एजुकेशन के लोन पर कितनी टैक्‍स छूट? आईटीआर भरने से पहले जान लें पूरी बातZoom

एजुकेशन लोन के ब्‍याज पर 8 साल तक टैक्‍स छूट मिलती है.

नई दिल्‍ली. नौकरीपेशा हैं या बिजनेस करते हैं, सभी के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है. 31 जुलाई से पहले आपको आईटीआर भरना जरूरी है. वैसे तो ज्‍यादातर लोग नए टैक्‍स रिजीम के तहत आईटीआर भरते हैं, लेकिन अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो पुराने रिजीम में हजारों रुपये की टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. हायर एजुकेशन पर कैसे टैक्‍स छूट क्‍लेम की जाती है और कितना पैसा आप एक वित्‍तवर्ष में क्‍लेम कर सकते हैं. इसकी पूरी जानकारी आईटीआर भरने से पहले कर लेनी जरूरी है.

इनकम टैक्‍स की धारा 80ई के तहत आपको हायर एजुकेशन के लोन पर टैक्‍स छूट की सुविधा मिलती है. कोई भी व्‍यक्ति इस धारा के तहत टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकता है. यह छूट एजुकेशन लोन के ब्‍याज पर दी जाती है. सबसे बड़ी बात ये है कि होम लोन की तरह इस लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स छूट की कोई सीमा नहीं है. आप जितना भी ब्‍याज अपने लोन के लिए चुकाएंगे, वह पूरी रकम ही टैक्‍स छूट के दायरे में आएगी. यही वजह है कि इस लोन को कई मायनों में टैक्‍स छूट के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.

किसे पढ़ाने पर मितली है टैक्‍स छूट
ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन के लोन पर टैक्‍स छूट सिर्फ खुद की पढ़ाई के लिए मिलती है. आप चाहे रेगुलर कोर्स करें या फिर वोकेशनल, हर तरह की पढ़ाई के लिए लिया गया होम लोन टैक्‍स छूट के दायरे में आता है. आप यह लोन खुद के लिए भी ले सकते हैं और अपनी पत्‍नी, बच्‍चों के लिए भी हायर एजुकेशन लोन लेकर उस पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. आप किसी के लीगल गार्डियन हैं तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन लेकर टैक्‍स छूट क्‍लेम की जा सकती है.

सेक्‍शन 80ई की खासियत क्‍या है
इनकम टैक्‍स एक्‍ट की धारा 80ई के तहत आप हायर एजुकेशन लोन के ब्‍याज पर जितनी भी रकम चुकाते हैं, वह सारी रकम ही टैक्‍स फ्री हो जाती है. एक वित्‍तवर्ष में आपने ब्‍याज के रूप में जो भी रकम चुकाई है, उस पूरी रकम को आईटीआर भरते समय टैक्‍स छूट के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. हालांकि, यह ध्‍यान रखने वाली बात है कि लोन के मूलधन पर आपको कोई टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी. यह छूट सिर्फ ब्‍याज पर ही क्‍लेम की जा सकती है.

कब तक ली जा सकती है छूट
एजुकेशन लोन पर टैक्‍स छूट का दावा 8 साल तक किया जा सकता है. जिस साल से आप लोन का पुनर्भुगतान शुरू करते हैं, उसके बाद से ही आप 8 साल तक इसका दावा कर सकते हैं. अगर आपका लोन 8 साल से पहले ही पूरा हो जाता है तो भी आपकी टैक्‍स छूट की अवधि पूरी हो जाएगी. अगर परिवार से बाहर का कोई व्‍यक्ति या दोस्‍त एजुकेशन लोन लेता है तो इस पर टैक्‍स छूट क्‍लेम नहीं की जा सकती है. यह भी ध्‍यान रखना होगा कि टैक्‍स छूट सिर्फ वही व्‍यक्ति क्‍लेम कर सकता है, जो एजुकेशन लोन चुका रहा है. इस तरह की छूट लेने के लिए जरूरी है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं, वह सरकार की ओर से पंजीकृत हायर कोर्सेस में आना चाहिए.

About the Author

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें



Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top