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आरोपी को चार्जशीट न देना बेल का आधार नहीं..SC ने सही ठहराया HC का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ड‍िफॉल्‍ट बेल को लेकर बड़ा आदेश दि‍या है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है क‍ि आरोपी को चार्जशीट की कॉपी न देना BNSS 2023 की धारा 187(3) के तहत डिफॉल्ट बेल का आधार नहीं हो सकता.

आरोपी को चार्जशीट न देना बेल का आधार नहीं..SC ने सही ठहराया HC का आदेश Zoom

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ड‍िफॉल्‍ट बेल को लेकर आदेश जारी क‍िया है.

Supreme court on Default Bail: आरोपी को डिफॉल्ट जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को चार्जशीट की कॉपी ना देना डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं है.जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की संयुक्त बेंच ने कहा, ‘आरोपी को चार्जशीट की कॉपी ना देना BNSS 2023 की धारा 187(3) के तहत ‘डिफ़ॉल्ट बेल’ का आधार नहीं हो सकता.’

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए यह आदेश जारी किया है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आरोपी ने चार्जशीट की कॉपी ना मिलने के आधार पर डिफॉल्ट बेल की मांग की थी.

बता दें कि अपील करने वाले आरोपी को CBI द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला लगभग 3.81 करोड़ रुपये के बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा था.

इसमें आरोपी के खिलाफ ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ की धारा 61(2) के साथ धारा 318, 336 और 340; ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988’ की धारा 7 और ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000’ की धारा 66 और 66(D) के तहत अपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे.

हालांकि पुलिस ने आरोपी को चार्जशीट की कॉपी मुहैया नहीं कराई थी, जिसको लेकर वह हाईकोर्ट पहुंच गया और डिफॉल्ट बेल की मांग की.

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प्रिया गौतमSenior Correspondent

Priya Gautam is an accomplished journalist currently working with Hindi.News18.com with over 14 years of extensive field reporting experience. Previously worked with Hindustan times group (Hindustan Hindi) and …और पढ़ें



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