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उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के अनुपालन में सोमवार को सिमडेगा शहर के विभिन्न मीट एवं चिकन दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर नगर परिषद और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर दुकानों का निरीक्षण किया। अविशिष्ट एवं अनुपयोगी मांस पदार्थों को नष्ट कराया। जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का निर्देश दिया। वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेकर ही व्यवसाय संचालित करने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया गया कि मांस के अवशेष एवं अपशिष्ट पदार्थों को खुले स्थानों पर या इधर-उधर न फेंकें। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा करने से गंभीर बीमारियों और संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निस्तारण किया जाए। संयुक्त टीम ने बिना वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के कारोबार करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी। भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नगर पालिका अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार का जांच अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
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