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Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर और CDPO परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हेमंत सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत इन परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई की गई थी. हाईकोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा पर हेमंत सरकार के आदेश पर रोक लगाई.
रांची. झारखंड में JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसके तहत दोनों परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई की गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार को काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. अब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ताओं को तत्काल काम पर लौटने का निर्देश
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों मामलों के याचिकाकर्ताओं के लिए भी राहत की खबर है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित याचिकाकर्ता तत्काल प्रभाव से अपने काम पर वापस होंगे. इस फैसले के बाद परीक्षा प्रक्रिया और इससे जुड़े सरकारी आदेश को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल अदालत के विचाराधीन रहेगा. राज्य सरकार को अब 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना होगा.
तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं
बता दें, झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के दबाव में राज्य सरकार की ओर से कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था. इन अलग-अलग परीक्षाओं में कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं. ऐसे में कैंसिल की गई परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आज झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. दरअसल परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं. सोनम कुमारी, अवधेश कुमार समेत अन्य की ओर से ये याचिकाएं दायर की गईं. याचिकाकर्ताओं ने सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत कई परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की गई है. इन याचिकाओं पर गुरुवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई.
आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सबकी नजर राज्य सरकार के जवाब और मामले की अगली सुनवाई पर रहेगी. सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किए जाने के बाद कोर्ट पूरे मामले में आगे का रुख तय करेगा. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामले में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लग गई है.
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Utkarsh Kumar is a senior multimedia journalist and digital newsroom leader with more than 15 years of experience across print, television, and digital media. He currently serves as the Chief S…
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