बेंगलुरु के अल-हिंद ISIS आतंकी साजिश मामले में NIA की विशेष अदालत ने अहम आरोपी सैयद फासिउर रहमान उर्फ सैयद फसीह उर रहमान को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आतंकी संगठन ISIS/Daesh से जुड़ी आतंकी साजिश
यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS/Daesh से जुड़ी आतंकी साजिश का है. कर्नाटक पुलिस ने 10 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में मामला दर्ज किया था. इसके बाद NIA ने 23 जनवरी 2020 को केस अपने हाथ में लेकर इस मामले (Al-Hind ISIS Case) में तमाम इनपुट और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोबारा दर्ज किया.
अब तक 20 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट
NIA की जांच में अब तक 20 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं. इससे पहले इसी मामले में हनीफ खान को 14 जुलाई 2026 को दोषी ठहराया गया था. हनीफ खान ने ट्रायल के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था. इस मामले में ट्रायल अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था.
मेहबूब पाशा को बताया गया साजिश का मास्टरमाइंड
NIA की जांच के मुताबिक, इस आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड मेहबूब पाशा था, जो मामले में मुख्य आरोपी है. जांच एजेंसी के अनुसार, मेहबूब पाशा ने बेंगलुरु के गुरप्पनापाल्या स्थित अपने घर पर कई बैठकें की थीं.
इन बैठकों में कथित तौर पर लक्षित हत्याओं की साजिश रची गई थी, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे भड़काना और प्रतिबंधित ISIS के एजेंडे को आगे बढ़ाना था.
जंगल कैंप ट्रेनिंग के लिए खरीदे थे टेंट और चाकू
NIA के मुताबिक, दोषी सैयद फासिउर रहमान ने इन साजिश से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लिया था. उसने Decathlon के एक शोरूम से टेंट और चाकू खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल अल-हिंद ग्रुप के सदस्यों के लिए जंगल कैंप ट्रेनिंग में किया जाना था.
जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरी साजिश का मकसद ISIS/Daesh की एक ‘विलायत’ यानी प्रांत स्थापित करना था.
ऑनलाइन हैंडलर की तलाश जारी
NIA ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है. जांच एजेंसी उस ऑनलाइन हैंडलर का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसने इस मॉड्यूल को स्थापित करने की योजना बनाई और पूरी साजिश में भूमिका निभाई थी.
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