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यूपी सरकार की विधवा पेंशन स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को दिया...


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Firozabad News: उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए पात्र महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो,महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो. महिला ने पुनर्विवाह न किया हो और महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो या उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो. ऐसी महिला इस योजना के लाभ के लिए पात्र है.

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फिरोजाबादः पति की मृत्यु के बाद अकेले जीवन यापन कर रही महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना किसी वरदान से कम नहीं है.महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ ले सकती हैं.

18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए है योजना

फिरोजाबाद महिला कल्याण विभाग के अधिकारी मिथलेश कुमार सिंह ने लोकल 18 से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो पूरी तरह से निराश्रित हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्र महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो,महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो. महिला ने पुनर्विवाह न किया हो और महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो या उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो. ऐसी महिला इस योजना के लाभ के लिए पात्र है.

आवेदन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,आधार कार्ड- आय प्रमाण पत्र , बैंक पासबुक,पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि जरूरी कागज रखें.सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइटwww.sspy-up.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन करें” पर जाएं. अब आपके सामने नया आवेदन फॉर्म खुलेगा.इसमें आपको अपना जनपद, तहसील, पति का नाम, मृत्यु की तिथि, बैंक खाते का विवरण, आय का विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरनी होगी.सभी जानकारी भरने के बाद अपने दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसे संभाल कर रखें.

आवेदन करने के बाद आपके फॉर्म का सत्यापन तहसील और जिला महिला कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है.सत्यापन में सब कुछ सही पाए जाने पर आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है. स्वीकृति के बाद हर तीन महीने में 3000 रुपये यानी 1000 रुपये प्रतिमाह सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं.

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Rajneesh Kumar Yadav

Rajnish Kumar Yadav is a digital journalist and content publisher with over seven years of experience in print and digital media. He is currently working with News18 Digital (Local18) as a Content Publisher, wh…

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