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कोर्ट ने कहा- यूपी पुलिस ने आदेश व निर्देश की अवहेलना की,...




कोर्ट द्वारा लगातार पारित आदेश और निर्देश को नजरअंदाज करने की शिकायत को लेकर सिविल कोर्ट रांची स्थित फैमिली कोर्ट नंबर 1 के जज रमेश चंद्रा की अदालत ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में कहा गया है कि भरण-पोषण मामले में वाराणसी अंतर्गत लंका थाना क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र कुमार शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2024 से ही लंका थाना थाना प्रभारी और बनारस के एसपी को पत्र लिखा जा रहा है। जिसका आज तक पालन नहीं किया गया। भरण-पोषण का यह मामला शुभांगी शर्मा द्वारा वर्ष 2021 में अपने पति देवेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ दर्ज कराया गया है। जिसमें कोर्ट ने पति को पत्नी के पक्ष में भरण पोषण की राशि भुगतान करने का आदेश वर्ष 2024 में किया। लेकिन पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण की राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने देवेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ 27 अगस्त 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया और गिरफ्तारी वारंट की तामिला रिपोर्ट भी मांगी। रिपोर्ट नहीं देने पर तब कोर्ट ने लंका थाना प्रभारी को 7 जनवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसका भी जवाब नहीं मिलने पर वाराणसी के एसपी को 19 अगस्त 2025 को पत्र लिखा गया। लेकिन, एसपी द्वारा भी न तो लंका के थाना प्रभारी के खिलाफ और न ही देवेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जिसके बाद कोर्ट ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।



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