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गुजरात: तलाकशुदा से 7 फेरे, फिर इंस्पेक्टर ने रचाई दूसरी शादी; स्वीटी...


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तलाकशुदा से 7 फेरे, फिर रचाई दूसरी शादी; स्वीटी मर्डर में PI देसाई को उम्रकैद

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Sweety Patel Murder Case: गुजरात की करजन कोर्ट ने 2021 के चर्चित स्वीटी पटेल हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी और तत्कालीन पुलिस इंस्‍पेक्‍टर ए.ए. देसाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने में मदद करने वाले सह-आरोपी किरीटसिंह जाडेजा को 5 साल की सजा मिली है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

गुजरात के करजन में साल 2021 में हुए बहुचर्चित स्वीटी पटेल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सुनाया. करजन कोर्ट ने मुख्य आरोपी और स्वीटी पटेल के पति तत्कालीन पुलिस इंस्‍पेक्‍टर ए.ए. देसाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने में मदद करने वाले सह-आरोपी किरीटसिंह जाडेजा को 5 साल के कारावास की सजा दी गई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पहली शादी से तलाक और 2016 में गंधर्व विवाह
37 वर्षीय स्वीटी महेंद्र पटेल मूल रूप से उमरेठ के पानसोरा गांव की रहने वाली थीं. वर्ष 2001 में उन्होंने अपने गांव के ही हेतस महेश पांड्या से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद वे अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, जहां उनके दो बेटे ऋदम और प्रणील हुए. हालांकि वैचारिक मतभेदों के चलते 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. इसके बाद 2015 में एक कार्यक्रम के दौरान स्वीटी की मुलाकात तत्कालीन सब इंस्‍पेक्‍टर अजय अमृत देसाई से हुई. दोनों में प्यार हुआ और 2016 में रूपल के एक मंदिर में दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया.

अजय ने स्‍वीटी को अंधेरे में रख कर ली एक और शादी
स्वीटी से गंधर्व विवाह करने के महज एक साल बाद यानी 2017 में अजय देसाई ने अपने ही समाज की दूसरी महिला से सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली. इसके बाद से ही दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे. इस तनावपूर्ण रिश्ते के बीच 2019 में स्वीटी ने अजय देसाई के बेटे को जन्म दिया जो स्वीटी की तीसरी संतान थी. सामाजिक पहचान न मिलने और देसाई की दूसरी शादी के कारण दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे.

5 जून 2021 को हुई हत्या
5 जून 2021 को स्वीटी पटेल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थीं. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि उनके पति और पुलिस अधिकारी अजय देसाई ने ही उनकी हत्या की थी और अपने साथी किरीटसिंह जाडेजा की मदद से शव को ठिकाने लगाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया था. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया.

सवाल और जवाब

स्वीटी पटेल हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को क्या सजा सुनाई है? करजन कोर्ट ने मुख्य आरोपी और तत्कालीन पुलिस निरीक्षक ए.ए. देसाई को अपनी पत्नी स्वीटी पटेल की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

इस मामले में सह-आरोपी किरीटसिंह जाडेजा को क्या सजा मिली है? सह-आरोपी किरीटसिंह जाडेजा को हत्या की साजिश में शामिल होने और सबूत नष्ट करने में मदद करने के लिए 5 साल के कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है.

स्वीटी पटेल और अजय देसाई की शादी कब और कैसे हुई थी? स्वीटी पटेल और अजय देसाई की मुलाकात 2015 में हुई थी. इसके बाद 2016 में दोनों ने गुजरात के रूपल स्थित एक मंदिर में गंधर्व विवाह किया था.

स्वीटी पटेल की हत्या की मुख्य वजह क्या थी? गंधर्व विवाह के बाद अजय देसाई ने 2017 में दूसरी शादी कर ली थी. इसके अलावा सामाजिक पहचान को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहते थे, जो अंततः हत्या का कारण बना.

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Sandeep GuptaChief Sub Editor

पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले संदीप गुप्ता वर्तमान में News18 इंडिया में बतौर चीफ सब-एडिटर होम पेज पर जिम्‍मेदारी संभाल रहे हैं. जटिल और सामरिक विषयों को बेहद सरल भाषा में पाठकों त…

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