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ग्रामसभा ने पेसा कानून के तहत बालू घाट और बाजार के संचालन...




भास्कर न्यूज | चाईबासा तांतनगर प्रखंड के ग्राम चिटीमिटी में ग्रामीण मुंडा जगन्नाथ सवैया की अध्यक्षता में ग्रामसभा की गई। बैठक में विचार-विमर्श के बाद पेसा नियमावली 2025 के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गांव चिटीमिटी में ही उपयोग के लिए प्रति ट्रैक्टर बालू 200 रुपए, तथा गांव से बाहर ले जाने वालों से प्रति ट्रैक्टर 500 रुपए ग्रामसभा राजस्व लेने का निर्णय लिया गया। बिना चलान कटे बालू चोरी करते पकड़े जाने पर ग्रामसभा द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेक नाका में रहने के लिए दो सदस्यों का चयन किया गया। बालू से प्राप्त राशि प्रति सप्ताह कोषाध्यक्ष के पास जमा करने, तथा मासिक बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा ग्रामसभा में पारदर्शी लेखा-जोखा रखने का निर्णय लिया गया। स्कूल खुलने और छुट्टी के समय सुबह 8.30 से 9.30 बजे तक, तथा अपराह्न 2.45 से 3.30 बजे तक उस सड़क पर बालू ढुलाई करने वाले ट्रैक्टरों के आवागमन पर प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया। मकान बनाने वाले पत्थर बाहर नहीं भेजे जाएंगे। पत्थर चुरा कर ले जाने वालों के विरुद्ध ग्रामसभा कड़ी कार्रवाई करेगी। बाजार प्रबंधन में प्रति सब्जी विक्रेता या दुकानदार से 20 रु. लेने का निर्णय लिया गया। सभी स्रोतों से प्राप्त राशि को इकट्ठा कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बचत खाता खोलने तथा आवश्यकता अनुसार इसे गांव के विकास कार्यों में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। कुछ मुख्य नियमों की जानकारी ग्रामसभा के सार्वजनिक स्थल पर सूचना पट्ट लगाने का निर्णय लिया गया। नियमित रूप से प्रति माह के प्रथम रविवार को सुबह 9 बजे ग्रामसभा रखने का निर्णय लिया गया। परिस्थिति अनुसार समय परिवर्तन का भी निर्णय लिया गया। इस संबंध में सूचनार्थ, तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, उपविकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ज्ञापन दी गई।



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