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चुनाव आयोग का फैसला: SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने...


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SIR वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों को राहत, चुनाव आयोग ने दिया एक और मौका

Agency:एजेंसियां

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चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत सात राज्यों के उन मतदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया है, जिनके गणना प्रपत्र वापस नहीं मिलने के कारण नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे. इनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाली श्रेणी में चिह्नित मतदाता शामिल हैं. आयोग के नए निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड पर लागू होंगे. आयोग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे.

SIR वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों को राहत, चुनाव आयोग ने दिया एक और मौकाZoom

एसआईआर के दौरान सात राज्यों में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गये मतदाताओं को आयोग ने एक और मौका दिया

SIR Voter List: अगर आपका भी नाम एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से कट गया है तो टेंशन न लें. आपके पास अब बी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का मौका है. जी हां, एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. चुनाव आयोग ने सात राज्यों के उन मतदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया है, जिनके गणना प्रपत्र वापस नहीं मिलने के कारण नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे. आयोग ने साफ किया है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम सूची में अपना नाम दर्ज कराने के मौके से वंचित नहीं रहना चाहिए.

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों के उन मतदाताओं को एक और मौका देने का शुक्रवार को फैसला किया, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) वाली श्रेणी में चिह्नित किया गया था. इन मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किये गये थे, लेकिन ये प्रपत्र वापस नहीं मिले थे. इसके कारण जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाये थे.

किन राज्यों के पास मौका?
ये निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के लिए लागू होंगे. निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने को भी कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे और साथ ही दोहरी प्रविष्टियों को भी रोका जा सके.

अब राहत ही राहत

इस फैसले से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए थे या सत्यापन के दौरान अपने पते पर मौजूद नहीं मिले थे. हालांकि, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसलिए अगर आपका नाम भी मसौदा मतदाता सूची में नहीं है तो अपने संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर अपनी स्थिति की जानकारी लें. आयोग का जोर इस बात पर है कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने न पाए और अपात्र या दोहरे नामों को भी हटाया जा सके.

About the Author

शंकर पंड‍ित

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho…

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