भास्कर न्यूज| सिमडेगा ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के करीब पांच वर्ष पुराने मामले में सिमडेगा की अदालत ने दोषी वीरेंद्र सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 25,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनाई। मामला 19 अक्टूबर 2021 का है। जानकारी के अनुसार, महिला अपने बेटे के लिए लकड़ी पहुंचाने पंडरीपानी गई थी। शाम करीब सात बजे वह घर लौट रही थी। इसी दौरान चेटमाल क्षेत्र में झगड़ू नदी के पास आरोपी वीरेंद्र सिंह ने उसका रास्ता रोककर हाथ पकड़ लिया। उसने छेड़खानी का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जमीन पर पटक दिया। उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी भागने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में चौकीदार के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने महिला का उपचार कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने पैरवी की। अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक मनीता कुमारी थीं। अदालत ने धारा 376/511 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने धारा 323 के तहत छह माह का कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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