महुआडांड़ | नेतरहाट राजस्व ग्राम में ग्राम प्रधान सत्येन्द्र किसान की अध्यक्षता में पेसा अधिनियम-1996 और झारखंड पेसा नियमावली-2025 के तहत विशेष ग्रामसभा हुई। बैठक में 27 जुलाई को हुई कथित फर्जी ग्रामसभा की कार्यवाही और उसके आधार पर कराए गए हस्ताक्षरों की वैधानिकता पर चर्चा की गई। मुखिया रामबिशुन नागेशिया ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान को भ्रमित कर बीयर बार संचालन के लिए कथित ग्रामसभा का हवाला देकर हस्ताक्षर करा लिए। ग्रामीणों ने इसे फर्जी बताते हुए कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की। ग्रामसभा ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामसभा की अनुमति के बिना कोई प्रशासनिक या विकास कार्य न हो। एसडीओ, बीडीओ और अंचल अधिकारी से मांग की गई कि 27 जुलाई की कार्यवाही के आधार पर कोई निर्णय न लिया जाए। प्रस्ताव की प्रति संबंधित विभागों को भेजने का निर्णय हुआ।
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