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फसल बर्बाद होने पर नहीं होगी जेब खाली! किसान 1 रुपये में...


देवघर. देवघर जिले में खरीफ सीजन 2026 को लेकर किसानों के लिए अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपनी खरीफ फसल का बीमा कराने का मौका दिया जा रहा है. झारखंड में इसे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है. खास बात यह है कि किसान महज 1 रुपये का भुगतान करके अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है.

ऐसे में किसानों के पास अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. कृषि विभाग की ओर से किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें.

क्या कहती हैं कृषि पदाधिकारी
देवघर की कृषि पदाधिकारी डॉ. वीणा कुमारी टुडू ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिले के पात्र किसान जरूर उठाएं. इस योजना में ऋणी और गैर ऋणी दोनों तरह के किसान शामिल हो सकते हैं. इसमें जमीन के मालिक किसान के साथ-साथ बटाई पर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं. यानी अगर किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं या किसी दूसरे की जमीन पर बटाई के आधार पर खेती कर रहे हैं, तो निर्धारित नियम और दस्तावेज पूरे करने के बाद फसल का बीमा कराया जा सकता है.

किन-किन दस्तावेजों की है जरूरत
कृषि विभाग के अनुसार गैर ऋणी किसान भी इस योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के समय किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण-पत्र और अगर किसान बटाई पर खेती कर रहा है, तो बटाई प्रमाण-पत्र होना जरूरी है.

इसके अलावा फसल की बुआई से संबंधित स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र, वंशावली और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा. किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी कागजात तैयार रखें, ताकि आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

01 रुपये टोकन राशि के तौर पर किया जाएगा भुगतान
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों से बैंक खाते के सत्यापन के लिए टोकन राशि के तौर पर सिर्फ 1 रुपये का भुगतान लिया जाएगा. यानी किसान बहुत कम राशि खर्च करके अपनी खरीफ फसल को बीमा सुरक्षा दे सकते हैं. खेती में मौसम की मार से किसानों को अक्सर काफी नुकसान उठाना पड़ता है. कभी तेज बारिश, बाढ़, सूखा या दूसरी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पूरी फसल खराब हो जाती है. ऐसे समय में फसल बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन सकती है.

प्रति हेक्टेयर दर की गई है निर्धारित
योजना के तहत धान और मक्का जैसी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि भी निर्धारित की गई है. धान के लिए प्रति हेक्टेयर 63,915 रुपये तथा मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर 53,434 रुपये की बीमित राशि निर्धारित की गई है. इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक जोखिम के कारण होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देना है. कृषि विभाग ने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपनी खरीफ फसल का बीमा करा लें.

किसान 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विभाग का कहना है कि समय पर फसल का बीमा कराने से किसान संभावित प्राकृतिक जोखिमों के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए अगर आपने खरीफ में धान, मक्का या दूसरी पात्र फसल लगाई है, तो जरूरी दस्तावेज तैयार कर जल्द से जल्द फसल बीमा योजना से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.



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