दुमका| तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को दस साल पहले काठीकुंड में विस्फोटक के साथ पकड़ाए बिहार के तीन लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल व दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर बिहार के शेखपुरा जिले के पसना निवासी सुल्तान वहीब, अरियान के अरविंड यादव व नालंदा के हरनौत निवासी गणेश कुमार को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि वर्ष 16 में काठीकुंड थाना की पुलिस ने विस्फोटक भरा वाहन जब्त किया था। वाहन में सवार तीन लोगों को पकड़ा गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी सचिन ने अपने ही बयान पर मामला दर्ज किया था। पहले आरोपितों ने कहा कि सारी सामग्री शिकारीपाड़ा खनन क्षेत्र के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन इसके कागजात नहीं दिखा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेजा। अदालत ने पीपी की दलील और पुलिस द्वारा दिए गए प्रमाण के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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