झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल की दो शिक्षिकाओं की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद नियुक्ति को वैध ठहराते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उनकी नियुक्ति अस्वीकृत करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति जारी करने और योगदान की तिथि से वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रार्थी शुचिता शर्मा और अर्चना कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल एक भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय है। अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके नियमों को बदला नहीं जा सकता।
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