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आधार कार्ड के नियमों को सख्त बनाने के पीछे असम सरकार का मुख्य मकसद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं. 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब आसानी से आधार नहीं मिलेगा. किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. असाधारण मामलों में केवल जिला कमिश्नर ही इसके लिए प्रस्ताव भेज सकेंगे. जिला कमिश्नर को आधार कार्ड की अनुमति के लिए राज्य सरकार को लिखना होगा.
असम कैबिनेट ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार जारी नहीं करने का फैसला किया. (फाइल फोटो)
गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को यह कार्ड जारी नहीं करने का फैसला किया है. सरमा ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “असाधारण मामलों में जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, जहां लगभग सभी पात्र लोगों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा, “कुछ जिलों में यह 100 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई है और हमें यह पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं, जो अतिरिक्त आधार कार्ड ले रहे हैं.” सरमा ने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिले.
उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से यह आदेश दिया गया है कि 18 साल या उससे अधिक की आयु के किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बनाया जाए. सिर्फ 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का हर आधार कार्ड बनाया जाए. यह फैसला मुख्य रूप से राज्य में अवैध नागरिकों को रोकने के मकसद से लिया गया है. हमें पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे.
उनके मुताबिक, “अगर कोई पात्र व्यक्ति है और सही मायने में उसे आधार कार्ड की जरूरत है, तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर लेवर की तरफ से इसकी सहमति लेनी होगी. जब डिप्टी कमिश्नर लेवल की तरफ से अनुमति मिल जाएगी, तभी उसका आधार कार्ड बना दिया जाएगा. इस दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी.”
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें