रांची| बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ रु. की कथित अवैध निकासी से जुड़े चर्चित घोटाले में गिरफ्तार लेखा शाखा के एएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को सीआईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 24 जून को सुनाएगी। बता दें कि ट्रेजरी घोटाला प्रकाश में आने के बाद पहली गिरफ्तारी 29 अप्रैल को अशोक भंडारी की गई थी। इसके बाद अन्य दोनों को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला बोकारो जिला पुलिस कार्यालय की लेखा शाखा से अवैध वेतन निकासी के खुलासे से जुड़ा है। महालेखा परीक्षक (एजी) की रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिया था।
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