बीएसएल प्रबंधन ने प्लॉट एवं दुकान आवंटियों के लिए अग्नि एवं भवन सुरक्षा संबंधी सख्त निर्देश जारी करते हुए 11 जुलाई तक अनुपालन संबंधी शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवंटियों को राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), अग्नि सुरक्षा नियमों, विद्युत सुरक्षा मानकों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जारी निर्देशों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों में कार्यशील अग्निशामक यंत्र और अन्य अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी से फायर सेफ्टी एनओसी और अन्य वैधानिक स्वीकृतियां लेनी होंगी। भवनों में पर्याप्त आपातकालीन निकास, अवरोधमुक्त सीढ़ियां, गलियारे और निकासी मार्ग सुनिश्चित करने के साथ विद्युत प्रतिष्ठानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखना होगा। किसी भी भवन में स्वीकृत क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होगी और परिसर का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा। कोचिंग, छात्रावास व अन्य संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ाई बीएसएल ने कहा है कि कोचिंग संस्थान, ट्यूटोरियल, पुस्तकालय, छात्रावास, कार्यालय, रेस्टोरेंट तथा अन्य सार्वजनिक गतिविधियां संचालित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को लागू सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी प्लॉट एवं दुकान आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में लेटरहेड अथवा 10 रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ-पत्र 11 जुलाई तक टीए-एलआरए विभाग में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा तक निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर बीएसएल के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बीएसएल की यह पहल संयंत्र क्षेत्र में सुरक्षित कार्य एवं व्यावसायिक वातावरण विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी, बल्कि नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के प्रति जागरुकता भी बढ़ेगी। साथ ही बीएसएल प्रबंधन के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। अग्नि और भवन सुरक्षा नियम किया अनिवार्य
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