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AI से तैयार फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- प्रोफेसशनल मिसकंडक्ट मानी जाएगी ऐसी कोई भी हरकत
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सुप्रीम कोर्ट ने एआई से तैयार ‘हैलुसिनेटेड’ यानी फर्जी जजमेंट पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के एआई से बने फर्जी फैसलों का हवाला दिया गया तो कोर्ट उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाने की बात कही है. साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई वकील एआई से बने फर्जी जजमेंट को कोर्ट में पेश करता है तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा. वहीं, ऐसे रेफरेंस के आधार पर दिया गया कोई भी न्यायिक फैसला वैध नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल से भी पूरे मामले की जांच करने को कहा है.