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खाद-बीज की दुकान कैसे खोलें? लाइसेंस से आवेदन तक जानें पूरा प्रोसेस 


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खाद-बीज की दुकान कैसे खोलें? लाइसेंस से आवेदन तक जानें पूरा प्रोसेस 

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छतरपुर के गौरिहार कृषि विभाग में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी धर्मेंद्र राजपूत ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि बीज,खाद और उर्वरक के थोक विक्रेता के लाइसेंस हेतु व्यक्ति का साइंस में ग्रेजुएट होना जरूरी है जिसमें से उसका एक विषय रसायन शास्त्र होना ही चाहिए. यदि व्यक्ति एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो तो वह व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र है. आवेदन करने के लगभग 20 दिनों बाद लाइसेंस मिल जाता है.

अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कर आप भी मालामाल हो सकते हैं. गांव-कस्बों से लेकर शहरों में बीज भंडार की दुकान का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप गांव या कस्बे में रहते हैं. ये बिजनेस आपको बढ़िया मुनाफा दे सकता है. हालांकि, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. कैसे मिलता है लाइसेंस? क्या पूरा प्रोसेस? आइए जानते हैं.

बीज भंडार की दुकान खोलने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम होता है सरकार से बीज बिक्री का लाइसेंस हासिल करना. बिना वैलिड लाइसेंस के आप खाद और बीज की दुकान कानूनी तौर पर नहीं चला सकते हैं. सरकार ने अब इस पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है. जिससे गांव के युवाओं के लिए इसे पाना आसान हो गया है.लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी योग्यता और कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदक के पास एग्रीकल्चर साइंस, बॉटनी या इससे जुड़े किसी विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी माना जाता है. अगर ऐसी डिग्री नहीं है. कृषि विभाग द्वारा चलाए जाने वाले विशेष ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स की मदद से भी काम हो सकता है.

खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए जरूरी योग्यता
छतरपुर के गौरिहार कृषि विभाग में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी धर्मेंद्र राजपूत ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि बीज,खाद और उर्वरक के थोक विक्रेता के लाइसेंस हेतु व्यक्ति का साइंस में ग्रेजुएट होना जरूरी है जिसमें से उसका एक विषय रसायन शास्त्र होना ही चाहिए. यदि व्यक्ति एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो तो वह व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र है. आवेदन करने के लगभग 20 दिनों बाद लाइसेंस मिल जाता है.

दुकान के दस्तावेज जरूरी 
हालांकि, दुकान खोलने के लिए आपके पास जमीन के पक्के दस्तावेज होने चाहिए. चाहे वह खुद की हो या रेंट पर ली गई हो. इसके साथ ही आपके पास गोदाम या स्टोरेज के लिए भी पूरी जगह होनी चाहिए जिससे बीज सुरक्षित रह सकें. आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और चौहद्दी का नक्शा जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे.

ऑनलाइन आवेदन जरूरी 
आजकल लाइसेंस के लिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. आप अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस के ऑप्शन को चुन सकते हैं. वहां मांगी गई सभी जानकारियां और जरूरी दस्तावेज स्कैन करके सही-सही अपलोड करने होते हैं. फॉर्म जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपकी सुझाई गई जगह और गोदाम का फिजिकल वेरिफिकेशन करने आते हैं. वे चेक करते हैं कि दुकान में बीजों को सुरक्षित रखने के सही इंतजाम हैं या नहीं. सब कुछ नियमों के मुताबिक सही पाए जाने पर विभाग की तरफ से कुछ ही दिनों के भीतर आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.एक बार लाइसेंस हाथ में आने के बाद आप बड़ी कंपनियों या सरकारी डिपो से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं. गांव के किसानों को सही रेट पर ब्रांडेड और प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराकर आप इस काम से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं.



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