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अब मछली बेचने का काम होगा आसान, सरकार दे रही मोपेड विद...


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उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 में मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना पर 40% सब्सिडी दे रहा है. इस योजना के तहत पात्र मत्स्य पालक और मछली विक्रेता 31 जुलाई 2026 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

यदि आप मत्स्य पालक हैं और आपको मोपेड विद आइस बॉक्स लेने की आवश्यकता है तो उसको आप आसानी से मत्स्य विभाग के द्वारा ले सकते हैं. मत्स्य विभाग द्वारा इसे लेने के लिए एक बेहतर सब्सिडी दी जा रही है. जिसे लेकर आप अपने मछलियों को आसानी से उस मोपेड विद आइस बॉक्स में रख सकते हैं. जिसे तालाबों से मछलियों को बाहर निकालने के बाद आप सुरक्षित जीवित रख सके. आईए जानते हैं कैसे इस योजना का लाभ ले.

मोपेड विद आइस बॉक्स के लिए 40% मिल रही सब्सिडी

लोकल 18 से बात करते हुए जिला मत्स्य अधिकारी विनोद कुमार वर्मा बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत जनसामान्य को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर  31 जुलाई,2026 तक खोला जा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना कि गयी है. उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना के तहत गांव गांव घूम कर मछलियों को बेचने वाले मत्स्य पालक मोपेड विद आइस बॉक्स आसानी से ले सकते हैं जिसके लिए विभाग द्वारा 40% की सब्सिडी दी जा रही है.

विभागीय पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

यदि आप मोपेड विद साथ आइस बॉक्स लेते हैं तो उसकी लागत ₹56000 आती है. जिसमें मोपेड की कीमत ₹60000 होती है और आइस बॉक्स की कीमत ₹4000 होती है. जिसका कुल लागत ₹60000 का 40% सब्सिडी मत्स्य विभाग द्वारा दिया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए मत्स्य पालक को विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर आवेदक को पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण कराने के बाद इस योजना का लाभ आसानी से ले सकता है. जिसमें लागत का कुल 40% सब्सिडी आसानी से मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालक को दे दी जाएगी.

आवेदन की 31 जुलाई निर्धारित की गई अंतिम तिथि

इस योजना का लाभ मत्स्य विभाग से जुड़ी 12 जातियां आसानी से ले सकती हैं. उसके साथ जो व्यक्ति परंपरागत रूप से मत्स्य का क्रय- विक्रय कर रहे हैं और उनका जीवन यापन इससे जुड़ा हुआ है वह अपना आवेदन विभागीय पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शपथ पत्र के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य हैं इन डॉक्यूमेंट के साथ अपना विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. आवेदन करने के बाद इस योजना का आसानी से लाभ ले सकते हैं.

About the Author

Vivek Kumar

विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…

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