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Sonam Raghuvanshi News : ‘आज की पीढ़ी बेचैन, हर चीज का तुरंत...


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‘जानकारी ज्यादा मगर ज्ञान नहीं’… सोनम की जमानत पर SC की अहम टिप्पणी

Agency:एजेंसियां

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Sonam Raghuvanshi News: सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है. अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में देरी होने पर छह महीने बाद वह फिर जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती हैं. यह मामला मेघालय में हनीमून के दौरान हुई राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है.

'जानकारी ज्यादा मगर ज्ञान नहीं'... सोनम की जमानत पर SC की अहम टिप्पणीZoom

राजा रघुवंशी मर्डर केस में SC का बड़ा फैसला, सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज

Sonam Raghuvanshi News: राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोमन रघुवंशी को बड़ा झटका लगा है. हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के जुर्म में सोनम को एक बार फिर जेल जाना होगा. जी हां, सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो छह महीने बाद सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकती है. बता दें कि राजा रघुवंशी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे. उनकी शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी. सोनम रघुवंशी ने मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा की हत्या कर दी थी.

दरअसल, सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के वकील ने कहा कि मामले में कुल 94 गवाह हैं, लेकिन अब तक सिर्फ चार गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं. सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और सोनम को कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली थी. सोनम ने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी को सरेंडर बताया जा रहा है. उन्होंने अदालत से कहा कि सोनम जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही हैं और उनके फरार होने का कोई खतरा नहीं है.

वहीं, मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर दी जा रही दलीलों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आरोपी ने खुद सरेंडर किया था और इस बात का उल्लेख चार्जशीट में भी दर्ज है. जिस दस्तावेज को लेकर विवाद किया जा रहा है, उसमें सिर्फ एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में तकनीकी गलती हुई थी. इतनी छोटी तकनीकी त्रुटि के आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि जमानत बरकरार रहती है तो सोनम रघुवंशी के फरार होने की आशंका बनी रहेगी.

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के वकील को दो विकल्प दिए थे. अदालत ने पूछा था कि क्या सोनम स्वयं सरेंडर करेंगी या फिर कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने पर फैसला सुनाए. अपने जवाब में सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बदलते समाज और नई पीढ़ी को लेकर भी अहम टिप्पणियां कीं. अदालत ने कहा, ‘आज की पीढ़ी हमसे ज्यादा जानकार हो सकती है, लेकिन दबाव से निपटने के मामले में ज्यादा कमजोर है. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा, ‘जानकारी ज्यादा है, लेकिन ज्ञान नहीं.’

जस्टिस वराले ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आजकल व्हाट्सऐप पर जो कुछ भी साझा किया जाता है, उसे ही ज्ञान मान लिया जाता है.’ अदालत ने कहा कि आज की पीढ़ी बहुत बेचैन है और हर समस्या का तुरंत समाधान चाहती है. संयुक्त परिवार में रहने से लोग निराशा और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में छोटी-छोटी बातों पर लोग परेशान हो जाते हैं. अदालत ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि उसने हाल ही में एक होटल में देखा कि रोते हुए बच्चे को शांत कराने के लिए माता-पिता ने तुरंत मोबाइल फोन दे दिया. कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि बच्चों की भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें गैजेट थमा दिए जा रहे हैं. इस पर एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के बढ़ने से डिप्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है.

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Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho…

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