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झारखंड हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए जारी टेंडर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं, एडवोकेट एसोसिएशन को सरकार और रजिस्ट्रार जनरल के जवाब पर 18 अगस्त तक प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। दरअसल, हाईकोर्ट परिसर में सुविधाओं के विस्तार को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस ने वर्ष 2024 में 5 जज आवास, 5 रजिस्ट्री अधिकारी आवास, ऑडिटोरियम और फुटबॉल ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इसी के आधार पर फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया। टेंडर के विरोध में एडवोकेट एसोसिएशन रिट याचिका दाखिल की है। एसोसिएशन का कहना है कि वकीलों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अधिक चैंबर बनाने की जरूरत है।
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