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Anti Paper Leak Law 2026: देशभर में पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब दोषियों को दस साल तक की जेल हो सकती है. उन पर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा.
पेपर लीक के खिलाफ नया कानून हुआ लागू. (File Photo : PTI)
नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक रोकने के लिए नया सख्त कानून लागू हो गया है. कानून मंत्रालय ने 31 जुलाई 2026 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन आफ अनफेयर मींस अमेंडमेट ऐक्ट 2026 नाम दिया गया है. लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल इसी हफ्ते पास हुआ था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह पूरे देश में प्रभावी हो गया है. युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया था. इसके बाद पीएम मोदी ने सख्त कानून का वादा किया था. अब इस वादे को पूरा कर दिया गया है. हालांकि विपक्ष ने सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष का कहना है कि सरकार वंदे मातरम बिल के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है.
पेपर लीक करने वाले माफियाओं को अब कितनी सजा मिलेगी?
नये कानून में पेपर लीक करने वालों के लिए सजा बहुत सख्त कर दी गई है. अब दोषियों को पांच से दस साल तक की जेल हो सकती है. पहले यह सजा तीन से पांच साल तक थी. जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर पचास लाख रुपये तक कर दिया गया है. सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा. संगठित अपराध के मामले में सात साल की जेल और दस करोड़ का जुर्माना लगेगा. इस कानून से पेपर लीक माफियाओं में डर पैदा होगा.
क्या जांच और ट्रायल के लिए कोई नई समय सीमा तय की गई है?
इस एक्ट में जांच को तेज करने के लिए नए नियम जोड़े गए हैं. स्पेशल टास्क फोर्स को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी. हर राज्य को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया है. इन अदालतों को चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा. इस अदालत के फैसले के खिलाफ केवल हाई कोर्ट में ही अपील की जा सकेगी. अपील करने के लिए भी तीस दिन का समय तय किया गया है.
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दीपक वर्मा की गिनती डिजिटल मीडिया के सबसे तेज और उभरते हुए चेहरों में होती है. वह न्यूज18 हिंदी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पर जुड़े हैं. दीपक ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं…
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