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Only Rs 5000 will have to be spent for state level food...



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फूड सेफ्टी विभाग की नई गाइडलाइन ने इस बार नियमों का ऐसा “झालमुड़ी मिक्स’ तैयार किया है, जिसमें बड़े व्यापारियों के साथ-साथ सड़क किनारे साइकिल पर झालमुड़ी बेचने वाले और मोबाइल फूड वेंडरों को भी बड़ी राहत मिली है। सरायकेला-खरसावां समेत पूरे झारखंड में अब 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को राज्य स्तरीय फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए मात्र 5000 रुपए खर्च करने होंगे। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब व्यापार बढ़ने पर बार-बार लाइसेंस बदलने की झंझट खत्म कर दी गई है। पहले 12 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर 2000 रुपए में लाइसेंस बनता था, लेकिन इससे अधिक कारोबार होने पर नए सिरे से लाइसेंस और कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। अब एक ही लाइसेंस के तहत व्यापारी 50 करोड़ तक कारोबार कर सकेंगे।

इसके अलावा, जिन व्यापारियों को राष्ट्रीय स्तर का लाइसेंस चाहिए, वे 7500 रुपए शुल्क देकर एक बार में ही यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर सुधीर रंजन ने बताया कि यह बदलाव व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वहीं, छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। पहले सड़क किनारे झालमुड़ी बेचने वाले या मोबाइल फूड वेंडरों को कार्रवाई से बचने के लिए प्रज्ञा केंद्र या फूड मित्र के माध्यम से सालाना 100 रुपए का चालान कटवाना पड़ता था। अब उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया है और किसी दायरे में नहीं रखा गया है। नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि छोटे और बड़े, दोनों तरह के कारोबारियों को राहत मिलेगी और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। सरायकेला नगर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुधीर रंजन के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान खुदरा व थोक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में एक दुकान पर एक्सपायर्ड नारियल पानी पाए जाने पर मौके पर ही उसे नष्ट कराया गया और संबंधित दुकानदार पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, एक अन्य थोक विक्रेता के गोदाम में गंदगी एवं बिना लेबल के खाद्य सामग्री मिलने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। अभियान के दौरान गोलगप्पा विक्रेताओं की भी जांच कर साफ-सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। विभाग ने सभी कारोबारियों को चेतावनी दी है कि एक्सपायर्ड या अज्ञात स्रोत के खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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