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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा:3 जूनियर इंजीनियरों को 2012 से सहायक अभियंता के...




जल संसाधन विभाग के सचिव की प्रोन्नति रोकने का आदेश कोर्ट ने रद्द किया झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के तीन जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को 20 नवंबर 2012 से सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रॉबिन अजय सिंह, पंकज कुमार और संदीप कुमार उस समय से प्रोन्नति के हकदार थे, लेकिन विभागीय स्तर पर हुई देरी के कारण उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। अदालत ने विभाग के सचिव की ओर से 19 जनवरी 2026 को जारी उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें उनकी पिछली तिथि से प्रोन्नति की मांग खारिज कर दी गई थी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तीनों इंजीनियरों को 12 सप्ताह के अंदर 20 नवंबर 2012 से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति देते हुए सभी परिणामी वित्तीय और अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। सीबीआई जांच और नई नियमावली की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से सीबीआई जांच लंबित होने, वर्ष 2016 की नई नियमावली और वित्तीय नियमों का हवाला देकर प्रोन्नति देने का विरोध किया गया था। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि वर्ष 2012 में जब तीनों इंजीनियर प्रोन्नति के योग्य हुए थे, तब उनके खिलाफ न तो कोई विभागीय कार्यवाही शुरू हुई थी और न ही चार्जशीट दाखिल की गई थी। ऐसे में बाद में शुरू हुई प्रारंभिक जांच या लागू किए गए नियमों के आधार पर उनके प्रोन्नति के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि तीनों इंजीनियरों को सहायक अभियंता पद पर 20 नवंबर 2012 से प्रोन्नति देने के बाद कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर उनकी प्रोन्नति के दावों पर भी नियमानुसार विचार किया जाए।



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