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Tarun Tejpal News: 13 साल पुराने रेप केस में सजा पाए तरुण तेजपाल को एक और झटका लगा है. पहले कोर्ट ने तेजपाल को गंभीर मामले में दोषी ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया है.
तरुण तेजपाल को 13 साल पुराने रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को पत्रकार और तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई 10 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने सजा निलंबित करने की तेजपाल की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने तेजपाल और गोवा सरकार की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह सजा पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है.
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Manish Kumar
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…