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एक वायरल वीडियो से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर धनबाद के एसएसपी को सशरीर अदालत में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने एसएसपी का पक्ष सुनने के बाद उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून को होगी। अदालत ने कहा- मामले की जांच में तेजी लाएं और अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इस दौरान अदालत को बताया गया कि युवती का कथित वीडियो झारखंड नहीं, बल्कि गुजरात से वायरल किया गया था। कोर्ट ने कहा- इसे तभी रोका जाना चाहिए था।
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