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Bhojshala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और कहा है कि राजा भोज के समय यह शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा होगा, ऐसे में यहां मूर्ति लगाई जा सकती है. कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक फैक्ट्स, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. ASI एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है.
भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. (फाइल फोटो)
Bhojshala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और कहा है कि राजा भोज के समय यह शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा होगा, ऐसे में यहां मूर्ति लगाई जा सकती है. कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक फैक्ट्स, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. ASI एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है.
Bhojshala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शुक्रवार को भोजशाला परिसर को मंदिर मानते हुए जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसकी कानूनी और वैचारिक नींव सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में रखे गए सिद्धांतों पर आधारित रही. जस्टिस विजय शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि विवादित धार्मिक स्थलों के निर्धारण में पुरातात्विक, ऐतिहासिक और आस्था संबंधी साक्ष्यों का वैज्ञानिक और समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने एएसआई रिपोर्ट, ऐतिहासिक तथ्यों और वैधानिक प्रावधानों को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर परखा है.
अयोध्या मामले में दिए गए फैसले के ये 10 सिद्धांत बने पथप्रदर्शक -:
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बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें
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