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चार वारंटियों को किया गया गिरफ्तार



रमना| थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे चार वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों में बुलका गांव निवासी जवाहिर राम, रकीब अंसारी, मुनि भुंईंयां तथा सपही निवासी शिवकुमार यादव शामिल हैं। थाना प्रभारी आकाश कुमार ने बताया कि सभी आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी था। पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मझिआंव| फरार चल रहे वारंटी धर्मेंद्र प्रसाद उर्फ राजा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मझिआंव थाना क्षेत्र के खरसोता गांव निवासी स्वर्गीय हरि प्रसाद का पुत्र बताया गया है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद थाना में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इधर इस संबंध में थाना प्रभारी ओम प्रकाश टोप्पो ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। वारंट निर्गत होने के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के उपरांत धर्मेंद्र प्रसाद उर्फ राजा प्रसाद को उचित सुरक्षा व्यवस्था एवं मार्ग रक्षी दल के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। गढ़वा| थाना में दर्ज यौन शोषण मामले के फरार अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में अभियुक्त सौरभ कुमार दुबे, पिता उपेंद्र दुबे, निवासी पिपराकला थाना एवं जिला गढ़वा के घर और मुख्य गेट पर माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तिहार अधिपत्र विधिवत चिपकाया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 3 डी.पी. एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। उस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया है। बताया गया कि गिरफ्तारी के डर से अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा है और अब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है। पुलिस ने अभियुक्त को जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा गया है कि यदि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध जल्द ही संपत्ति कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।



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