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राज्य सरकार, नगर निगम व सदर अस्पताल बताए दुकानों का किराया कौन लेगा: हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी की सबसे कीमती व्यवसायिक क्षेत्र अल्बर्ट एक्का चौक के पास स्थित दुकानों के किराया विवाद पर सुनवाई की। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार, रांची नगर निगम और सदर अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। अदालत ने तीनों पक्षों को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि नगर निगम द्वारा आवंटित इन दुकानों का किराया लेने का अधिकार आखिर किसके पास है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि अल्बर्ट एक्का चौक के पास कुल 35 दुकानों का आवंटन नगर निगम ने किया था। वर्ष 2012 तक नगर निगम नियमित रूप से दुकानदारों से किराया वसूल रहा था। इसके बाद निगम ने सभी दुकानों को अतिक्रमण में बताते हुए किराया लेना बंद कर दिया। दुकानदारों ने निगम को किराया देना चाहा तो निगम ने किराया लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में सभी दुकानदार असमंजस में हैं कि आखिर वे किराया किसे दें। इसके बाद अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है।
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