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रांची| उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों आशीष कुमार, विकास कुमार, योगेश प्रसाद, रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन, गुलाब चंद महतो तथा बुलबुल पांडे उर्फ राज की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिशिर राज ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि सभी आरोपियों की आपराधिक इतिहास रिपोर्ट अगली तिथि तक हर हाल में दाखिल की जाए। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मामले के अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) को अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 26 मई को होगी। इसी मामले में 158 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। रांची | प्रतिष्ठित स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा से जुड़े तीन साल पुराने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत में गुरुवार यह फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। आरोपी न्यायिक हिरासत में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा है। मामला मई 2022 का है। पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल एमके सिन्हा बीपी चेक कराने के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और अश्लील हरकत करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वे फरार हो गए थे। पुलिस ने चार दिन बाद जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा था। मामले में 18 जनवरी 2025 को आरोप गठित किया गया था।
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