भारतन्यूज़ – टॉप हेडर
News Menu Bar

गांव में खोलना है खाद बीज और कीटनाशक की दुकान, तो यहां...


अगर आप भी अपने गांव में रहकर खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो बीज, खाद और कीटनाशक की दुकान आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकती है. खेती-किसानी पर आधारित गांवों में इन उत्पादों की हमेशा मांग बनी रहती है. ऐसे में कम पूंजी के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत कर गांव के लोग अच्छी आमदनी कमा सकते हैं.

गांव में बढ़ रही बीज और खाद की मांग

आप को बता दे कि आज के समय में किसान आधुनिक खेती के लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर रहे हैं. यही कारण है कि इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. कई गांवों के किसानों को आज भी खाद और बीज खरीदने के लिए दूर-दराज के बाजारों में जाना पड़ता है, यदि गांव में ही ऐसी दुकान उपलब्ध हो जाए, तो किसानों को सुविधा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इससे दुकानदार को भी गांव में नियमित ग्राहक मिलेंगे और उनका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ेगा.

दुकान खोलने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

वही इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी आर.के. वर्मा ने लोकल 18 को बताया कि खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इच्छुक व्यक्ति किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), साइबर कैफे या घर बैठे विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकता है. आवेदन के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर लाइसेंस जारी किया जाता है. आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होता है.

खाद और उर्वरक लाइसेंस के लिए योग्यता

उन्होंने बताया कि उर्वरक (फर्टिलाइजर) के थोक विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक का विज्ञान वर्ग से स्नातक होना जरूरी है, जिसमें रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में शामिल है. वहीं कृषि (एग्रीकल्चर) में स्नातक या डिप्लोमा धारक भी इस लाइसेंस के लिए पात्र हैं, बीज विक्रेता का लाइसेंस लेने के लिए हाईस्कूल के बाद भी आवेदन किया जा सकता है.

लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण भी जरूरी

उन्होंने आगे की जानकारी में बताया कि कृषि विभाग द्वारा आईएनएम (INM) योजना के तहत उर्वरक विक्रेताओं के लिए 15 दिनों का नियमित प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसमें लगभग 30 प्रतिभागियों का होना आवश्यक होता है, इसके अलावा संबंधित योजना के तहत एक वर्ष का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है, जिसमें करीब 40 प्रतिभागी शामिल होते हैं. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थी खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.

लाइसेंस के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत

लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. अधिक जानकारी के लिए किस जिला कृषि अधिकारी ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं.



Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top