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गुमला में बालू के अवैध खनन और भंडारण मामले में आरोपी गिरफ्तार



भास्कर न्यूज|गुमला अवैध बालू उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नामजद अभियुक्त सुखदेव साहू 38 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को आरोपी को स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायाधीश के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुख्य रूप से गुमला के तिगरा गांव का रहने वाला है। ​मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सब-इंस्पेक्टर (एसआई) विनय कुमार महतो ने बताया कि यह पूरा मामला वर्ष 2024 का है। उस दौरान जिला खनन विभाग को एक गुप्त सूचना मिली थी कि छोटा अटरिया नदी पुल के समीप बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और उसे अवैध रूप से डंप किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए जब खनन विभाग की टीम ने तिगरा गांव के संबंधित क्षेत्र में छापेमारी और जांच की, तो वहां करीब 1 लाख 35 हजार घन फीट बालू का अवैध भंडारण पाया गया। ​इस भारी मात्रा में अवैध बालू की जब्ती के बाद, खनन विभाग की ओर से सुखदेव साहू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गुमला पुलिस को पुख्ता गुप्त सूचना मिली कि वारंटी सुखदेव साहू गुमला क्षेत्र में ही कहीं छिपा है। पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर उसे धर-दबोचा। सोमवार की सुबह थाने में आवश्यक कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बालू के अवैध कारोबार, उत्खनन और परिवहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। इस तरह के मामलों में संलिप्त माफिया और अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई और छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।



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