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झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अपील पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने बताया कि मंगलवार से चारा घोटाले के आरसी 64ए/1996 से संबंधित अपील पर नियमित सुनवाई शुरू होगी। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं और सीबीआई के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा था कि बहस से पहले पेपर बुक तैयार करना जरूरी है। अदालत ने पाया था कि निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी बड़ा है, इसलिए उसकी हार्ड कॉपी सभी पक्षों को देना संभव नहीं है। -शेष पेज 13 पर
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