भारतन्यूज़ – टॉप हेडर
News Menu Bar

चीन-पाकिस्तान होकर भारत आने वालों पर सख्ती: नेपाल और भूटान सफर से...


होमताजा खबरदेश

चीन-पाकिस्तान होकर भारत आने वालों पर सख्ती: जान लें नए इमीग्रेशन नियम

Last Updated:

India Nepal Bhutan Immigration Rules: नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने सीमा पार आवाजाही से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश में भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए पहचान दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों को स्पष्ट किया गया है. इसका असर सड़क और हवाई मार्ग से इन देशों के बीच सीधे यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा.

चीन-पाकिस्तान होकर भारत आने वालों पर सख्ती: जान लें नए इमीग्रेशन नियमZoom

नेपाल-भूटान बॉर्डर को लेकर गृह मंत्रालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. (फाइल फोटो)

नेपाल और भूटान आने-जाने वाले यात्रियों और सीमा पार यात्रा नियमों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक महत्वपूर्ण संशोधन आदेश जारी किया है. सरकार ने ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ की धारा 33 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ अधिसूचित कर दिया है. नए नियमों के तहत नेपाल और भूटान की सीधी यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत ने वाले दोनों पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्तों को स्पष्ट और कड़ा किया गया है.

भारतीय नागरिकों के लिए क्या हैं नए नियम?

मान्य दस्तावेजों से पहचान साबित करना अनिवार्य: भारत से सड़क या हवाई मार्ग के जरिए नेपाल या भूटान जाने वाले, अथवा वहां से सीधे भारत लौटने वाले भारतीय नागरिकों को इमिग्रेशन अधिकारी के समक्ष ‘वीज़ा मैनुअल’ में निर्धारित मान्य दस्तावेजों में से कोई एक वैध दस्तावेज दिखाना होगा और मांगी गई जानकारी देनी होगी.

तीसरे देश की यात्रा पर छूट नहीं: यदि कोई भारतीय नागरिक भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के रास्ते किसी तीसरे देश जा रहा है या वहां से वापस आ रहा है, तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी. ऐसे यात्रियों के पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य होगा और वे केवल अधिकृत इमिग्रेशन चेकपोस्ट के जरिए ही आ-जा सकेंगे.

नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए शर्तें
सड़क या हवाई मार्ग से सीधे भारत आने या यहां से जाने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इमिग्रेशन अधिकारी के सामने ‘वीज़ा मैनुअल’ में दर्ज तय दस्तावेजों में से कोई एक पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

इन स्थितियों में पासपोर्ट और वीज़ा अनिवार्य
संशोधित आदेश के अनुसार, नेपाल या भूटान के नागरिकों को पहचान संबंधी यह सामान्य छूट निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं मिलेगी:

  1. तीसरे देश से आने-जाने पर: यदि वे नेपाल या भूटान के अतिरिक्त किसी अन्य देश से भारत आ रहे हैं अथवा किसी तीसरे देश जा रहे हैं, तो उनके पास वैध पासपोर्ट होना जरूरी है.
  2. चीन या पाकिस्तान से होकर आने पर: यदि नेपाल या भूटान का कोई नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान के रास्ते होकर भारत आता है या वहां से गुजरा है, तो उसके पास वैध पासपोर्ट के साथ-साथ वैध वीज़ा होना भी अनिवार्य होगा.

About the Author

राकेश रंजन कुमार

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

और पढ़ें



Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top