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रांची | मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में जेल में बंद भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा और उनके पुत्र अविनाश आनंद को एसीजेएम रांची की अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी थी। लेकिन, भाजपा नेता के पुत्र अविनाश आनंद फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दरअसल, अविनाश आनंद को एक अन्य शिकायतवाद संख्या 85/17 में जेल से प्रोडक्शन पर लाकर फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधिवक्ता ने जानकारी दी कि उक्त मामले में वह वर्ष 2019 से फरार चल रहा है और चेक बाउंस से जुड़ा मामला निर्णय के चरण में लंबित है। शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना जॉन की अदालत में अविनाश आनंद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे रिमांड पर भेज दिया। इस कारण मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। बता दें कि मामले में फैसले के दिन आरोपी अविनाश आनंद कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके बाद अदालत ने वारंट जारी किया था। सात साल बाद उसका प्रोडक्शन हुआ। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई है।
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