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गिरिडीह | झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके पीजीटी शिक्षकों को 5400 ग्रेड पे (पे-लेवल 10) का वरीय वेतनमान दिया जाए। आदेश से 2012 में नियुक्त पीजीटी शिक्षकों को वरीय वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता खुला है। झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के अनुसार 2012 बैच के पीजीटी शिक्षकों ने 2024 में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने लाभ नहीं दिया। इसके बाद 177 पीजीटी शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने 12 सप्ताह के भीतर 5400 ग्रेड पे और पे-लेवल 10 के अनुरूप वेतन तय करने का निर्देश दिया। जिला सचिव ऋषिकांत सिन्हा ने फैसले का स्वागत किया।
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