झारखंड के करीब 70 हजार कांस्टेबल कैडर के सिपाहियों और हवलदारों को एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने इसके खिलाफ सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के वकील दिवाकर उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने 16 अगस्त 2024 को डीजीपी द्वारा सिपाहियों के लिए एसीपी लाभ के लिए लगाई गई तीनों शर्तों को निरस्त कर दिया था। साथ ही इन्हें समय से इसका लाभ देने का निर्देश दिया था। वेतन-पेंशन में मिलेगा लाभ एसीपी के तहत किसी कर्मचारी को लंबे समय से प्रोन्नति नहीं मिलती है, तो उसे निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर उच्च वेतनमान और ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है। इससे कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ बढ़ जाते हैं। वेतन-पेंशन में काफी फायदा होगा।
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