रांची| झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सिकिदरी थाना क्षेत्र के दतमा गांव के खाता नंबर 56 के प्लाट नंबर- 64 की 10 डिसमील जमीन के मामले में दाखिल दूसरी अपील याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दूसरी अपील याचिका खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि मामले में दोनों अदालतों के निष्कर्षों में कोई कानूनी खामी नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सलीम खान ने मूल वाद दायर किया था। जिसमें अदालत ने उनके पक्ष में एकतरफा फैसला सुनाया था।
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