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तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई



रांची| चाईबासा जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में जेल में बंद आरोपियों सरकार हेम्ब्रम, अरुण मार्डी और देवनारायण मुर्मू को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने गुरुवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले देवनारायण मुर्मू, सरकार हेम्ब्रम और अरुण कुमार मार्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाई। मामला चाईबासा जिला कोषागार से अवैध रूप से वेतन निकासी से जुड़ा है। इस संबंध में सीआईडी ने कांड संख्या 7/2026 दर्ज कर चार लोगों को आरोपी बनाया है। मामले की जांच अभी जारी है। इस कांड में एक अन्य आरोपी गोराचंद मार्डी भी न्यायिक हिरासत में है।



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