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बोकारो के किसानों को बड़ी सौगात! सिर्फ ₹4,000 में मिलेगा जोड़ा बैल,...


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बोकारो के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर जोड़ा बैल मिलेगा. इसके लिए किसानों को मात्र ₹4,000 देने होंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है. जिले में कुल 69 जोड़ा बैल बांटने का लक्ष्य है. इसका लाभ केवल बीपीएल श्रेणी के स्थानीय किसानों को मिलेगा.

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बोकारोः बोकारो जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में गरीब और छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में जोड़ा बैल वितरण योजना के तहत किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर जोड़ा बैल उपलब्ध कराया जाएगा. जहां किसानों को मात्र 10 प्रतिशत अंशदान, यानी 4000 रुपये में दो बैल दिए जाएंगे. जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ असीम कुमार सिंह ने बताया कि जोड़ा बैल वितरण योजना के आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 तय की गई है.

कुल 69 जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य 
इस योजना के तहत बोकारो जिले में कुल 69 जोड़ा बैल वितरण का लक्ष्य रखा गया है. इसके अंतर्गत चास प्रखंड में 10, चंदनक्यारी प्रखंड में 10, जरीडीह प्रखंड में 05, पेटरवार प्रखंड में 07, कसमार प्रखंड में 04, बेरमो प्रखंड में 05, गोमिया प्रखंड में 14, चंद्रपुरा प्रखंड में 05 और नावाडीह प्रखंड में 09 लाभुक निर्धारित किये गए हैं. वहीं इस योजना के तहत पशुपालकों को स्वस्थ (बिना किसी बीमारी) वाले नर बछड़ा उपलब्ध कराया जाएगा.

जानें क्या है पात्रता?
इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो बोकारो जिले के स्थायी निवासी हों और  खेती योग्य भूमि होनी चाहिए. वहीं लाभुक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आते हों. इस योजना में अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया 
इस योजना लाभ लेने के लिए लाभुक को अपने संबंधित ग्राम सभा से चयनित होना अनिवार्य है. इसके अलावा इच्छुक लाभुक अपने प्रखंड पशुपालन कार्यालय या जिला पशुपालन कार्यालय में फॉर्म भरकर अपनी जरूरी पता, आधार नंबर ,जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र , पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड की छाया प्रति और बीपीएल नंबर ( जहां लागू हो ) भरकर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी और जिला पशुपालन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

वहीं, आवेदन के बाद चयनित गांव के ग्राम सभा द्वारा लाभुकों की सूची प्रखंड स्तरीय समिति के माध्यम से जिला को भेजा जाएगा. फिर जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदान कि राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी.

About the Author

Prashun Singh

मीडिया में 6 साल का अनुभव है. करियर की शुरुआत ETV Bharat (बिहार) से बतौर कंटेंट एडिटर की थी, जहां 3 साल तक काम किया. पिछले 3 सालों से Network 18 के साथ हूं. यहां बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें पब्लिश करता हूं.



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