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RBI ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत

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RBI New Rules – नए नियमों के लागू होने के बाद अगर लॉकर में रखे सामान कोई क्षति पहुंचती है या फिर वह चोरी होता है तो बैंक अपनी देनदारी से पीछे नहीं हट पाएंगे.

RBI ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों को मिली बड़ी राहतZoom

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

नई दिल्ली. आरबीआई ने बीते साल बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए थे. ये नियम इस साल जनवरी में लागू हो गए. इन नियमों में बदलाव के पीछे का मकसद लॉकर में जमा संपत्तियों की चोरी की वारदातों पर लगाम लगाना था. नियमों में बदलाव से पहले लॉकर से चोरी हुए किसी सामान की जिम्मेदारी से लेने से बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे.

आमतौर पर बैंक चोरी के मामले में यह बोलकर अपने आप को अलग कर लेते थे कि लॉकर के अंदर रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है. नए नियमों के लागू होने के बाद अगर लॉकर में रखे सामान कोई क्षति पहुंचती है या फिर वह चोरी होता है तो बैंक अपनी देनदारी से पीछे नहीं हट पाएंगे. आइए देखते हैं कि बैंक लॉकर संबंधी नियमों में एक 1 जनवरी से 2022 से हुए नए बदलाव क्या हैं.

करनी होगी पूरी भरपाई
आरबीआई द्वारा बैंक लॉकर संबंधी नए नियम के अनुसार, अगर लॉकर में रखे किसी भी सामान को कुछ नुकसान होता है तो बैंक उसकी 100 फीसदी भरपाई करेंगे. बैंकों के लॉकर में रखे कीमती गहनों व अन्य संपत्तियों के चोरी होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई ने नियमों में यह बदलाव किया है.

लॉकर की लिस्ट
आरबीआई ने इसके अलावा बैंकों पर एक और जिम्मेदारी सौंपी है. आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों को यह बताना होगा कि उनके पास कितने खाली लॉकर हैं और कितने लॉकरों के लिए वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है. इससे बैंक लॉकरों को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है.

About the Author

Jai Thakur

जय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. पिछले 3 महीनों से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसक…और पढ़ें



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