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दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरना महंगा हुआ:कैबिनेट : अवैध मादक पदार्थ...




दिल्ली के झारखंड भवनों में ठहरना हुआ महंगा; कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत दिल्ली के वसंत विहार स्थित ‘झारखंड भवन’ और बंगला साहिब रोड स्थित ‘न्यू झारखंड भवन’ में ठहरने के शुल्क (किराए) में बदलाव किया गया है। अब इन भवनों में रुकना पहले से महंगा हो जाएगा। हालांकि, मंत्रियों और न्यायाधीशों को इस बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। वर्तमान मंत्रियों, हर स्तर के दर्जा प्राप्त मंत्रियों और हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से भवन में ठहरने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठहरने की संशोधित किराया दरें (प्रतिदिन के हिसाब से) 1. विधायक, पूर्व विधायक और सरकारी कार्य पर तैनात अधिकारी विधायक व पूर्व विधायक (सरकारी या निजी कार्य के लिए): ₹100 प्रतिदिन जिला जज व सरकारी सेवक (सरकारी कार्य पर): ₹100 प्रतिदिन 2. निजी कार्य पर ठहरने वाले अधिकारी और उनके आश्रित 3. सेवानिवृत्त श्रेणी एवं पूर्व सांसद (परिजनों सहित) 1 से 3 दिन: ₹3,000 प्रतिदिन 4 से 6 दिन: ₹4,000 प्रतिदिन 7 दिन से अधिक: ₹5,000 प्रतिदिन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले सेवानिवृत्त जजों को भत्ता: झारखंड के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को घरेलू नौकर और चालक (ड्राइवर) के लिए प्रति माह ₹50,000 तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ₹45,000 प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह मोबाइल, लैंडलाइन इंटरनेट, अनुसचिवीय सेवा और सुरक्षा के लिए प्रति माह ₹15,000 दिए जाएंगे। रजिस्ट्री शुल्क में छूट: लोकहित में झारखंड सरकार द्वारा पुनर्वास/पुनर्स्थापन नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भू-भाग अथवा नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि के दस्तावेजों (लिखत) पर मुद्रांक (स्टांप ड्यूटी) एवं निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। मादक पदार्थों की सूचना देने पर इनाम: एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उत्पादन की सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सूचना देने वाले नागरिकों और सरकारी सेवकों को ₹3,000 से लेकर ₹2,000,000 से अधिक तक का पुरस्कार दिया जा सकेगा। दुमका हवाई अड्डा और रेल लाइन: दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ इकरारनामे (एमओयू) को मंजूरी दी गई है। वहीं, खूंटी जिले में लोधमा-पिसका लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को 11.635 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई है। व्यापारियों को बड़ी राहत: पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक समरी दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं पर वैट (VAT) का भुगतान खरीद के समय ही हो जाता है, इसलिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजभवन सचिवालय का पुनर्गठन: राजभवन सचिवालय में पुनर्गठन के तहत पदों की संख्या अब कुल 193 होगी। पूर्व में यहाँ कुल 153 सृजित पद थे, जिनमें से कुछ पुराने पदों को प्रत्यार्पित (सरेंडर) किया गया है, जबकि 82 नए पदों का सृजन किया गया है। स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार: पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम को झारखंड राज्य में जारी रखने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल के विस्तार एवं एमओयू जारी रखने को भी मंजूरी मिली है। पंचायती राज को फंड: पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत ₹244.80 करोड़ जिला परिषदों के खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे।



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