रांची| झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को गुमला जिले के गिरजा टंगराटोली गांव में पेयजल और आंगनबाड़ी केन्द्रों की बदहाल स्थिति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गुमला के डीसी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के पालकोट प्रखंड स्थित गिरजा टंगराटोली में पानी टंकी की जांच संबंधित इंजीनियरों से कराएं। अगर सोलर पैनल या अन्य किसी कारण से पानी टंकी खराब है, तो उसकी मरम्मत भी कराएं। अदालत ने तीन माह में हर हाल में जलापूर्ति दुबारा शुरू कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्र के मामले पर याचिकाकर्ता को गुमला के डीडीसी को आवेदन देने का निर्देश दिया। अदालत ने गुमला के डीडीसी को आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण करने और उसकी मरम्मत कराने का निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निष्पादित कर दी।
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