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नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री और म्यूटेशन में कथित गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी को चार सप्ताह में प्रारंभिक जांच (पीई) पूरी कर सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कैबिनेट सचिव ने पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है। म्यूटेशन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी का आरोप: नामकुम अंचल कार्यालय से राजस्व रिकॉर्ड गायब होने और म्यूटेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए थॉमस साइमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि डुंडू क्षेत्र की विवादित जमीन के म्यूटेशन में गंभीर अनियमितताएं हुईं। कई बार आवेदन देने के बावजूद अंचल कार्यालय ने मूल राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। इससे रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका और मजबूत हुई।
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