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नीट ओएमआर शीट विवाद: हाईकोर्ट ने एनटीए से तलब की अभ्यर्थी की...




नीट यूजी-2026 परीक्षा की ओएमआर शीट को लेकर उठे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अभ्यर्थी लक्ष्य सिंह की मूल ओएमआर शीट अगले सप्ताह सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय की है। लक्ष्य सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि परिणाम घोषित होने के बाद उनकी ओएमआर शीट में बदलाव किया गया। -शेष पेज 9 पर NTA ने अभ्यर्थियों का दावा किया खारिज वहीं, एनटीए ने लक्ष्य सिंह समेत पांच अभ्यर्थियों के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रस्तुत ओएमआर शीट में डिजिटल छेड़छाड़ की गई है। एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार अभ्यर्थी का सत्यापित स्कोर 116 अंक ही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विवाद की गंभीरता को देखते हुए एनटीए को मूल ओएमआर शीट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही एनटीए के अधिवक्ता को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा। अब 4 अगस्त को अदालत मूल ओएमआर शीट का परीक्षण करेगी।



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