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पलामूः किसानों के लिए बड़ी राहत, 80% अनुदान पर प्राप्त करें कृषि...


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पलामू के किसानों को 80% अनुदान पर कृषि यंत्र दिए जाएंगे. यह लाभ पीएम आरकेवीवाई रफ्तार योजना के तहत मिलेगा. किसान जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत आधुनिक मशीनें, राइस मिल और सिंचाई पंप खरीदे जा सकते हैं. इससे खेती की लागत कम होगी.

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किसानों के लिए बड़ी राहत, 80% अनुदान पर लें कृषि यंत्र, ऐसे करें आवेदनZoom

पलामूः खेती की लागत कम करने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से खास पहल की गई है. जहां की वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित पीएम आरकेवीवाई रफ्तार योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) के माध्यम से पलामू के किसानों और कृषक समूहों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. जिसके लिए किसान जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है.

कृषि उपकरण पर 80 प्रतिशत अनुदान
रिजवान अंसारी भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने लोकल18 को बताया कि केंद्र सरकार की पीएम आरकेवीवाई रफ्तार योजना की सबसे खास बात यह है कि ग्राम स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपये निर्धारित है, यानी अधिकतम 8 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है. कृषि उपकरण बैंक के माध्यम से किसान जरूरत के अनुसार मशीनों का उपयोग कर सकेंगे. इसके अलावा पावर टिलर, पावर वीडर, राइस ट्रांसप्लांटर, क्रॉप रीपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ, केज व्हील और पैडी थ्रेशर जैसे उपकरणों की खरीदारी कर सकते है.

मिनी राइस मिल से लेकर दाल मिल तक का विकल्प
आगे कहा कि योजना में केवल खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें ही नहीं, बल्कि कृषि उपज के प्रसंस्करण से जुड़े उपकरण भी शामिल हैं. इसमें मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल और विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर के लिए अनुदान का प्रावधान है. सिंचाई के लिए पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक या ट्रैक्टर पीटीओ से संचालित पोर्टेबल सिंचाई पंप पर भी निर्धारित अनुदान दिया जाएगा. अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अधिकतम अनुदान राशि अलग है. उदाहरण के तौर पर छह फीट रोटावेटर पर 60 हजार रुपये, सात फीट रोटावेटर पर 70 हजार रुपये और मिनी राइस मिल की निर्धारित श्रेणियों में 1.50 लाख से 1.80 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है.

कौन कर सकता है आवेदन?
आगे कहा कि इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, कृषक समूह और पात्र संस्थाएं ले सकती हैं. किसान योजना के लाभ लेने से पहले प्राप्त यंत्रों को छोड़कर अन्य पात्र कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रत्येक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक आवेदन की अनुमति होगी. कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों का चयन संबंधित ग्रामसभा की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा.

कहां जमा करना होगा आवेदन?
उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस, पलामू एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन जमा कर सकते है.

About the Author

Prashun Singh

प्रसून सिंह को मीडिया में 7 साल काम करने का अनुभव है. खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोचक अंजाद में पेश करना खासियत है. दैनिक भास्कर अखबार में इंटर्नशिप के साथ करियर की शुरुआत हुई.

इसके बाद ETV Bharat (बिहार)…

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