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ECI SIR Deadline: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बड़ा डेवलपमेंट समाने आया है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने देश की राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ा दी है.
चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत 6 राज्यों में SIR की डेडलाइन बढ़ा दी है. (फाइल फोटो)
ECI SIR Deadline: चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मतदाता सूचियों के संशोधन की समयसीमा बढ़ा दी है. आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोध के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी किया. इसके तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने, उनके निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में बदलाव किया गया है. चुनाव आयोग की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या किसी तरह की त्रुटि के संबंध में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है. दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने तथा उनके निस्तारण की प्रक्रिया अब 15 दिसंबर तक चलेगी. दिल्ली की संशोधित अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी समय-सीमाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.
महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी गई है. इनके निस्तारण की प्रक्रिया 25 नवंबर तक चलेगी. राज्य में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी. आंध्र प्रदेश और हरियाणा में दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने तथा उनके निस्तारण की समयसीमा बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई है. दोनों राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी. नगालैंड में संशोधित कार्यक्रम के तहत नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 20 सितंबर से 25 नवंबर तक निर्धारित की गई है। यहां भी अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी.
तेलंगाना के लिए भी नया डेट
तेलंगाना में दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने तथा उनके निस्तारण की प्रक्रिया 26 नवंबर तक चलेगी. राज्य में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी. चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और दिल्ली में एसआईआर कार्यक्रम में यह बदलाव मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से प्राप्त औपचारिक अनुरोधों के बाद किए हैं. संशोधित कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड और तेलंगाना में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी, जबकि दिल्ली में इसके लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की गई है. SIR के तहत मतदाता सूची के संशोधन का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करना और सूची में आवश्यक सुधार करना है. चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए नई समयसीमाएं निर्धारित की हैं.
चुनाव आयोग का खास निर्देश
निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची के संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि पात्र मतदाताओं को सूची में अपना नाम शामिल कराने या उसमें सुधार कराने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके. आयोग ने अधिकारियों से संशोधित समय-सारणी की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या जरूरी संशोधन कराने से वंचित न रह जाए. मतदाता नाम शामिल कराने, विवरण में सुधार और अन्य संबंधित जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर जा सकते हैं. पोर्टल के माध्यम से मतदाता आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
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बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…